नेशनल लोक अदालत आज

 

नेशनल लोक अदालत आज


नेशनल लोक अदालत में 23 हजार 596 प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे प्रधान जिला न्यायाधीश श्री आरएन चंद नेशनल लोक अदालत के लिए बनाई गई 26 खण्डपीठ विद्युत प्रकरणो में दी जा रही भारी छूट
सीहोर | 
   राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिले में 11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में निराकरण के लिए 23 हजार 596 प्रकरण रखे जा रहे हैं। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आरएन चंद द्वारा प्रात: 10.30 बजे किया जाएगा। जिला न्यायालय के साथ ही आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में भी आयोजित की जा रही है।
   वर्तमान में जिला सीहोर के तहत न्यायालयों में सभी प्रकार के कुल 23 हजार 596 लंबित मामले हैं। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 5978 राजीनामा प्रकरण रखे गये हैं। विधुत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बीएसएनएल विभाग से संबंधित लगभग 13 हजार 202 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर में 12, आष्टा में 07, नसरूल्लागंज में 04, बुदनी में 02 एवं इछावर में 01 इस प्रकार कुल 26 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत, बैंक व जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट
   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में 20 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी 30 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी, यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 11 दिसंबर में समझौता करने पर ही राजी रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर एवं बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण समझौता तथा सहमति के आधार पर कराकर लोक अदालत का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, नसरूल्लागंज, बुधनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता है।