23 फरवरी 2022 तक के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित

 

23 फरवरी 2022 तक के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित
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सीहोर | 16-दिसम्बर
   जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 04 दिसम्बर 2021 से निर्वाचन सम्पन्न होने तक 23 फरवरी 2022 तक शस्त्र लायसेंस निलम्बित किए गए हैं।अग्नेय शस्त्र 23 फरवरी 2022  तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं।
   यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों/ समस्त केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी केन्द्र/राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी, बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा और 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।