त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144
के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
होशंगाबाद/08,दिसम्बर,2021/ आगामी त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 में पारदर्शिता और निष्पक्षता, कानून व्यवस्था एवं व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन 2021 के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। अत: आगामी 23 फरवरी 2022 तक या निर्वाचन कार्यवाही पूर्णत: संपन्न होने तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रभावशील क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लायसेंसधारी भी या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थो एवं घातक शस्त्रों, तेजाब, धारदार हथियारों जैसे तलवार, छुरा, बल्लम, भाला, कटार, फर्सा, गुप्ती, तीरकमान आदि का संग्रहण एवं परिवहन विधिसंगत अनुमतियों के बिना होशंगाबाद जिले की संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा में नही करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थो एवं घातक शस्त्रों, तेजाब, धारदार हथियारों का प्रदर्शन जुलूस, रैली, आम सभा में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा राजनैतिक दल या संगठन बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली, जमावडा इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा राजनैविक दल या संगठन होशंगाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही करेगा। राशि 10:00 बजे से 6:00 बजे तक मध्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा राजनैतिक दल या संगठन प्रभावशील क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व क्षेत्र में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर को देगा। जिसके अंतर्गत धर्मशाला, होटल आदि का निरीक्षण संबंधित थाना प्रभारी द्वारा किया जाएगा। चूकि यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा -144 के तहत जारी किया जा रहा है। इसीलिए उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश जिला होशंगाबाद के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा में जारी दिनांक से दिनांक 23.02.2022 तक या निर्वाचन कार्यवाही पूर्णत: संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।