मृतको के राशन उठाने वाले राशन डीलर सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस थाना रामसर में एफआईआर दर्ज
*मृतको के राशन उठाने वाले  राशन डीलर सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस थाना रामसर में एफआईआर दर्ज*  

बाड़मेर से वागाराम बोस की रिपोर्ट 


रामसर/बाड़मेर 
ग्राम पंचायत में मृतकों के नाम पर राशन के गेंहू उठाने का मामला सामने आया है।आरटीआई कार्यकर्ता भगवानसिंह लाबराउ ने बताया कि रामसर थाना क्षेत्र  में मृतको के राशन उठाने वाले  राशन डीलर सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस थाना रामसर में एफआईआर दर्ज हुई है।आरटीआई कार्यकर्ता भगवानसिंह लाबराउ ने बताया कि गोपालसिंह पुत्र भूरसिंह  जाति राजपुत निवासी भँवरलाई पुलिस थाना रामसर,संजय कुमार पुत्र हस्तीमल जाति जैन वर्तमान उचित मूल्य की दुकान सीयाणी,चुनी देवी पत्नी हजारीसिह जाति रावणा राजपूत निवासी आंटा ने मिलकर फर्जी तरीके से गेंहू उठाये गए हैं।जिनका रामसर थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है।मामला इस प्रकार है कि गोपाल सिंह पुत्र  स्वर्गीय भूर सिंह की पत्नी रेखा कंवर की मृत्यु लगभग 5 वर्ष पूर्व में हो गई थी मृतका पहले राजस्व गांव भँवरलाई में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी जिसका परिवार खाद्य सुरक्षा में भी जुड़ा हुआ था इनके परिवार में कुल 6 सदस्य थे जिनको प्रति सदस्य 5 किलो के हिसाब से 30 किलो प्रतिमाह मिलता था।अभियुक्त की पत्नी का देहांत होने के पश्चात परिवार में 5 सदस्य बचे थे जिनको 25 किलो गेहूं मिलना चाहिए था लेकिन अभियुक्त ने राशन कार्ड में अपनी पत्नी का नाम जानबूझकर कम नहीं करवाया जा कर राशन डीलर के साथ मिलकर प्रतिमाह 5 किलो गेहूं के हिसाब से लगभग 5 साल तक राज्य सरकार को चपत लगाई और चुनी  देवी के पति हजारी सिंह की मृत्यु 1 मई 2016 को हो गई थी जिसका ग्राम पंचायत हाथमा के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है मृतक हजारी सिंह के नाम से 25 मई 2016 से 2 जून 2021 तक खाद्य सुरक्षा से अभियुक्त चुन्नी देवी ने राशन डीलर की मिलीभगत कर फर्जी तरीके से क्यों उठाकर सरकार के साथ धोखाधड़ी की है और राशन डीलर संजय कुमार ने लाबराउ निवासी तालब खान पुत्र का कासम खां जाती मुसलमान की मृत्यु दिनांक 14 नवंबर 2019 को हो गई थी जिसका ग्राम पंचायत सियानी के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था। मृतक के नाम से मृतक की पत्नी सावली का बायोमेट्रिक फिंगर लगाकर 10 किलो खाद्य सुरक्षा का गेहूं पोस मशीन से उठा लेता है जिसमें 5 किलो मृतक की पत्नी को दे देता है और 5 किलो अभियुक्त संजय कुमार हड़प लेता है अपने परिचित मृतकों के नाम से कूट रचित तरीके से खाद्य सुरक्षा के गेंहू उठाकर सरकार के साथ धोखाधड़ी जारी है ।राशन डीलर को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जिला रसद अधिकारी ने निर्देश दिए थे कि लाभार्थियों के आधार कार्ड का सत्यापन कर ही गेहूं वितरण करें जिन लाभार्थियों के आधार सत्यापन नहीं करवाया गया है उन को राशन नहीं दिया जाए ।लेकिन राशन डीलर अभियुक्त संजय कुमार ने मृतकों के नाम फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर राशन हड़प दिया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका रामसर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर दिया गया है।
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