*बलरामपुर रामानुजगंज:-*
बलरामपुर रामानुजगंज जिले में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों पर बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावडे ने आदेश जारी करते हुए रोक लगा दी है। जिले में लगातार कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या के बढ़ते नजर बलरामपुर जिले में आगामी आदेश तक के लिए पूर्णता वैवाहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर आदेश जारी करते हुए बताया की जिलें में 08 और 09 मई को जो भी वैवाहिक कार्यक्रम जिसकी अनुमति वर व कन्या पक्ष प्राप्त है केवल वही दूल्हा,दुल्हन दूल्हे के माता-पिता दुल्हन के माता-पिता एवं पुरोहित ही विवाह कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे।इसके बाद आगामी आदेश तक सारे वैवाहिक कार्यक्रम पर जिला कलेक्टर श्याम धावडे ने रोक लगा दिया है।
आदेश उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के तहत सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी
*रामानुजगंज से सौरव कुमार चौबे की रिपोर्ट*