जिला प्रशासन की तत्परता से नरवाई की आग पर पाया गया नियंत्रण
न्यूज एसीपी नेटवर्क की खास खबर
होशंगाबाद, होशंगाबाद जिले के विभिन्न ग्रामों में मंगलवार को नरवाई में आग लगने की घटना घटित हुई। जिला प्रशासन होशंगाबाद द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर नरवाई की आग पर नियंत्रण पाया गया। कलेक्टर श्री धनंजय सिंह के निर्देशानुसार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौका स्थल पर जाकर आग पर नियंत्रण पाने के प्रभावी प्रयास किए गए। साथ ही प्रशासन द्वारा एसपीएम ,ऑर्डिनेस फैक्ट्री एवं नगरपालिका से समन्वय स्थापित कर आग से प्रभावित स्थानों पर त्वरित फायर ब्रिगेड एवं पानी के टैंकर पहुंचाए गए। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।
होशंगाबाद जिले के ग्राम बड़ोदिया खुर्द में एसडीएम होशंगाबाद श्री आदित्य रिछारिया, एसडीओपी सुश्री मंजू चौहान, तहसीलदार श्री शैलेंद्र बडोनिया, उपसंचालक कृषि श्री जीतेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार मृगेंद्र सिसोदिया, श्री पियूष शर्मा मौजूद रहे। विधायक होशंगाबाद डॉ सीताशरण शर्मा ने ग्राम बड़ोदिया खुर्द पहुंचकर फसल नुकसानी का जायजा लिया और किसानों से चर्चा की। इटारसी के ग्राम बुधवासा, बेगनिया, लोहारियाकला कदईहिम्मत में भी नरवाई में आग लगने की घटना सामने आई। अपर कलेक्टर श्री जी पी माली ने इटारसी के आग से प्रभावित ग्रामों का एसडीएम इटारसी श्री मदन रघुवंशी के साथ भ्रमण कर जायजा लिया।
दोषियों के विरूद्ध की जाएगी दण्डात्मक कार्यवाही
एसडीएम होशंगाबाद श्री आदित्य रिछारिया ने बताया कि जांच उपरांत नरवाई में आग लगाने वाले दोषियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नरवाई की आग से हुई फसल नुकसानी का सर्वे उपरांत आरबीसी 6 (4) के तहत राहत उपलब्ध करवाई जाएगी।
नरवाई में आग लगाने दंडात्मक कार्यवाही
उल्लेखनीय है कि जिले में नरवाई में आग लगने के कारण अग्नि दुर्घटना जनित आपदा की आशंका के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद श्री धनंजय सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार नरवाई में आग लगाने वालो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।