रेत खनिज के अवैध भंडारण के 2 प्रकरणों में न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा लगाया गया 53 लाख 13 हजार 600 रुपए का अर्थदंड

 रेत खनिज के अवैध भंडारण के प्रकरणों में न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा लगाया गया 53 लाख 13 हजार 600 रुपए का अर्थदंड


होशंगाबाद,  रेत खनिज के अवैध भंडारण,  के प्रकरणों में न्यायालय अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा आदेश पारित कर अनावेदकों पर कुल 53 लाख 13 हजार 600 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई हैं। 

      उल्लेखनीय है कि खनिज निरीक्षक होशंगाबाद के प्रतिवेदन के अनुसार प्रेम वल्द तुलाराम निवासी बाबई द्वारा ग्राम झालासर सेठ में  212.9 घनमीटर रेत का अवेध भंडारण किया जाना पाया गया था । जिस पर न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर  मध्य प्रदेश रेत खनिज नियम 2018 का उल्लंघन किए जाने पर अनावेदक पर  कुल 25 लाख 54 हजार 800 रूपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसी तरह से लल्ली आत्मज रामकिशन निवासी झालसरसेठ बाबई द्वारा 229.9 घनमीटर रेत का अवैध भंडारण किए जाने के प्रकरण में  न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा मध्य प्रदेश रेत खनिज नियम 2018 का उल्लंघन पर कुल 27 लाख 58 हजार 800 रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। दोनों प्रकरण में न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा खनिज अधिकारी होशंगाबाद को अनावेदकों से दंड की राशि शासन मद में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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