होशंगाबाद -(सिवनी मालवा) बी एल ओ की लापरवाही से निर्वाचन कार्य प्रभावित- एसडीएम ने किया चेतावनी पत्र जारी चेतावनी पत्र जारी- सेवा समाप्ति की होगी कार्रवाई,।
\सिवनी मालवा के एक बीएलओ द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में निर्वाचन कार्य को प्रभावित करना एवं कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करना भारी पड़ सकता है निर्वाचन कार्यालय सिवनी मालवा द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के 107 फोटो एवं एमपी टाइप के बहुत तक फोटो सुधार हेतु शेष होने पर मतदान केंद्र क्रमांक 168 सतवासा के बीएलओ अनुराग प्रजापति को कार्यालय द्वारा कार्य को पूर्ण करने के संबंध में बार-बार पत्र देकर एवं दूरभाष से संपर्क करने के उपरांत भी बीएलओ द्वारा कार्य की अवहेलना की गई तथा दूरभाष पर कार्य करने से मना करने के साथ-साथ कहा गया कि मैं यह कार्य नहीं करूंगा आप चाहे जो करो चाहे तो मेरी सेवा समाप्त कर दो लेकिन मैं निर्वाचन कार्य नहीं करूंगा डी एन सिंह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिवनी मालवा द्वारा संबंधित बीएलओ को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया है पत्र में यह दिया गया है कि यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम एक क के अंतर्गत उल्लंघन करने एवं निर्वाचन कार्य को प्रभावित करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सेवा से पृथक किए जाने हेतु प्रस्ताव सीईओ जनपद पंचायत सिवनी मालवा को भेजा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका रहेगा स्पष्टीकरण 3 दिवस के अंदर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें वही एक बीएलओ देवेंद्र उसरेटे मतदान केंद्र क्रमांक 227 बोर तलाई को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था परंतु संबंधित बीएलओ ने आज तक कोई भी उत्तर नहीं दिया है एसडीएम द्वारा संबंधित बीएलओ का माह अक्टूबर 2020 का वेतन रोकने हेतु संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरागांव को निर्देशित किया गया है कि मेरी बगैर अनुमति संबंधित बीएलओ/ सहायक शिक्षक का वेतन आहरित न किया जाए। प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट