कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु जनपद में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक रहेगा प्रतिबन्ध-जिलाधिकारी
जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि कोविड-19 महामारी एवं संचारी रोगों की रोकथाम हेतु इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक) जनपद में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बन्द रहेगें। समस्त शहरी एवं ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेगें। शेष दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जायेगी। शनिवार/रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाये जाते है उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों के पालन सुनिश्चित करते हुये अवधि में खुले रहे सकते है। जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें आईटी तथा आईटीईएस से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित है चलते रहेगें। इनमें सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जायेगी। समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा की जायेगी। उन्होने बताया है कि मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेगें। इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जायेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगें और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलान्स टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलान्स का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। इन कार्यो में लगे हुये समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जायेगा। सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेगें। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा। जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। सब्जी व फलों की सभी मण्डियां व दुकानें यथावत खुली रहेगी। इस कार्य हेतु जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेगें और इसमें किसी स्तर पर किसी प्रकार का विचलन एवं अनवधानता न होने पाये और प्रत्येक दशा में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव व प्रभावी रोकथाम हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।