होशंगाबाद- झूठी शिकायतों से तंग आकर न्यायालय में पदस्थ कर्मचारी ने एसपी से की शिकायत, कमिश्रर कालेानी बाबई रोड निवासी राजेश कुमार बल्होरिया आत्मज स्व प्रीतम सिंह बल्होरिया आयु 42 वर्ष द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 इटारसी की न्यायालय में प्रस्तुतकार के पद पर पदस्थ है। पड़ोसी अशोक सलोकी एवं उनकी पुत्री रूचि सलोकी तथा उनकी पत्नि किरण सलोकी द्वारा दिनांक 02/03/2019 को मेरी पत्नि के साथ झगड़ा किया गया था जिसकी शिकायत मेरी पत्नि द्वारा थाना कोतवाली होशंगाबाद में दर्ज कराई गई थी, उस समय मैं आफिस में था, उक्त घटना के बाद अशोक सलोकी, किरण सलोकी एवं रूचि सलोकी ने एक राय होकर मुझे नौकरी से क्षति एवं नौकरी से सस्पेंड कराने के उद्देश्य से मेरे विरूद्ध मनगणन व झूठे आधारों पर शिकायतें की गई कि मेरे द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए अशोक सोलंकी को गालियां देते हुए बेज्जती कर जान से मारने के झेठे आरोप लगाकर झूठी शिकायत की गई, रूचि सलोकी द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिनांक 02/03/2019 को झूठी शिकायत कर मेरे द्वारा अपराध करने का आरोप लगाया गया ताकि मेरे विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध हो जावे जिससे कि मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़े, उक्त शिकायत की जांच थाना कोतवाली द्वारा की गई जिसमें पुलिस द्वारा उक्त जांच में उक्त शिकायत झूठी व निराधार पाई गई, इसी तरह रूचि सलोकी द्वारा रजिस्ट्रार बिजलेंस जबलपुर को दिनांक 26/04/2019 को झूठी शिकायत कर मेरे द्वारा अपराध करने का आरोप लगाया गया ताकि मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जावे और मुझे नौकरी से हटा दिया जावे,उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में उक्त शिकायत की जांच जिला रजिस्टार जिला न्यायालय होशंगाबाद एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद द्वारा की गई, जांच उपरांत शिकायत मिथ्या एवं आधारहीन होने पर निरस्त हो गई, उक्त शिकायत को जांच उपरांत निराधार पाये जाने पर समाप्त किया गया, अत: आरोपीगण द्वारा अपराध कारित करने की मिथ्या एवं आधारहीन शिकायतें की गई थी जिन्हें जांच अधिकरियों द्वारा जांच उपरांत निरस्त कर दिया गया है इसलिए आरोपीगण अशोक सलोकी, किरण सलोकी एवं रूचि सलोकी के विरूद्ध धारा 211 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया जाये।
प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट
झूठी शिकायतों से तंग आकर न्यायालय में पदस्थ कर्मचारी ने एसपी से की शिकायत