जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों का लिया जायजा एवं दिये आवश्यक दिशा निदेश
कौशाम्बी, की खबरें
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों का लिया जायजा एवं दिये आवश्यक दिशा निदेश

जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के तहत दिनांक 01 फरवरी 2022 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, जिसके दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुजीत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग एवं नामाकन के दौरान कोविड गाइड लाइन का अनुपालन कराये जाने आदि तैयारियों का जायजा लिया एवं सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जनपद के तीनों विधानसभाओं का नामांकन  कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय कक्ष अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), न्यायालय कक्ष अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) एवं न्यायालय कक्ष जिला चकबन्दी अधिकारी में किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जयचन्द्र पाण्डेय, उप जिलाधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता, श्री राजेश श्रीवास्तव एवं श्री प्रखर उत्तम सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।   
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जनपद के मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में से किसी एक पहचान पत्र से भी मतदान कर सकते हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुजीत कुमार ने अवगत कराया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में जनपद के मतदाता मतदान दिवस 27 फरवरी 2022 को मतदान स्थल पर मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचक फोटो पहचान पत्र से मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डॉकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में से किसी एक पहचान पत्र से मतदान कर सकते हैं।     
 यूपी स्टेट से मिडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट