मतदाताओं को पहचान के लिए 22 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा "त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2021-22"

 

मतदाताओं को पहचान के लिए 22 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा "त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2021-22"
-


धार | 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉं. पंकज जैन ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2021-22 के लिए मतदाताओं को पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के समय प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा।
      राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गये निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी को मतदाता से उसकी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिर्वाय है। इस 22 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्रहण पहचान-पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान-पत्र, राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अजा एवं अजजा तथा अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र तथा स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र में से कोई एक पहचान-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन पहचान-पत्रों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी को ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सकें।

धार से शालू अग्रवाल की खास रिपोर्ट