नैनीताल।
रिपोर्ट ललित जोशी सहयोगी धर्मा चन्देल।
नैनीताल । सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने महिला अधिवक्ता के घर मे जाकर मारपीट करने और महिला अधिवक्ता के भाई से मारपीट के मामले में नैनीताल कोतवाल द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने और दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजने के खिलाफ सुनवाई करते हुए एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन एसएसपी अवकाश में होने के चलते कोर्ट में उपस्थित नही हो सकी जिसके बाद स्वयं डीजीपी विडियोकांफ्रेसिंग के माध्यम से पेश हुए। सुनवाई के दौरान डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले की जांच करने के साथ ही नैनीताल कोतवाल को त्वरित कार्यवाही करते हुए सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निस्तारित कर दिया।
आपको बता दे हांडी बांडी में रहने वाली महिला अधिवक्ता के घर पर 10 नवंबर को कुछ अराजकता तत्वों द्वारा उनके घर मे घुसकर मारपीट और उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति जो अधिवक्ता को अपने घर की देखरेख करने के लिए कहकर बाहर गए हुए थे उनका सामान बाहर फेकने का मामला प्रकाश मे आया था। पीड़िता का कहना है कि 10 तारीख व 14 तारीख को कोतवाली में अराजक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज न करते हुए उनके भाई पर विभिन्न धाराओं पर मुक़दमा दर्ज कर जेल भेज दिया।