त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 

त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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रीवा | 
कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कोरोना कफ्र्यू के प्रतिबंध यथावत लागू रखते हुये मनाये जाने वाले त्यौहारों के लिये नये दिशा निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार धार्मिक पर्वो के लिये लगने वाले पाण्डालों का आकार अधिकतम 30ज्र्45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें। जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं अथवा दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सकें। यह सुनिश्चित किया जाए कि झॉकी स्थल पर श्रद्धालुओं अथवा दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो।
    त्यौहारों पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था सम्बन्धित आयोजन समिति द्वारा की जाएगी तथा विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राईसेस मेनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सावर्जनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाँकियों,  पण्डालों एवं विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु अथवा दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
    उन्होंने कहा है कि इस आदेश के उल्लघन पर भारतीय दण्ड संघिता की धारा-188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।