आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा विनिर्माण, बिक्री, संग्रहण एवम् परिवहन के रोकथाम हेतु चलाया विशेष अभियान
आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा विनिर्माण, बिक्री, संग्रहण एवम् परिवहन के रोकथाम हेतु चलाया विशेष अभियान

बैतूल/सारनी। कैलाश पाटील

आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत 30 सितंबर को  कलेक्टर महोदय अमनवीर सिंह बैस जिला बैतूल एवं एसपी सुश्री सिमाला प्रसाद के निर्देशन, जिला आबकारी अधिकारी  विनोद खटीक के मार्गदर्शन और सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक माहोरे के नेतृत्व में अवैध  मदिरा के विनिर्माण, बिक्री, संग्रहण एवम् परिवहन के रोकथाम हेतु वृत् सारणी  में आबकारी और पुलिस के द्वारा पुरानी सारणी नहर, मोरडोंगरी, पाथाखेड़ा, ओझा मोहल्ला, सुभाष नगर में सामूहिक दबिश की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में अलग अलग स्थानो से कुल  2175 किलो महुआ लाहन नष्ट एवम् 30 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा जब्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क /च  के अन्तर्गत 6 प्रकरण कायम किया गया है। जप्त मदिरा नष्ट किये गए महुआ लाहन का अनुमानित मूल्य 111750 ₹ है। उक्त कार्यवाही के दौरान वृत सारणी प्रभारी राजेश वट्टी, आबकारी उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कुमार देवांगन, आबकारी उपनिरीक्षक गौरव पांडेय, आबकारी उपनिरीक्षक दिलीप कुमार भादे तथा समस्त आबकारी आरक्षक, नगर सैनिकों, थाना सारणी पुलिस स्टाफ का योगदान रहा। वही उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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