कल से महामारी रेडअलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा, पाबंदियां बढ़ी
*कल से महामारी रेडअलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा, पाबंदियां बढ़ी*
 
*दोपहर बारह बजे बाद कर्फ़्यू, अनावश्यक घूमने पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन*

*विवाह में 31 से अधिक मिले तो एक लाख जुर्माना, मेहमानों की सूची पहले देनी होगी*

वागाराम बोस की रिपोर्ट 

*बाड़मेर,0 2 मई।* ज़िले में सोमवार से महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू, जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ होगा। इसके अन्तर्गत पाबंदियां ओर कड़ी हो जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने इसकी कड़ाई से पालना की विशेष हिदायत दी है।
       जिला कलेक्टर ने बताया कि गृह विभाग ने 3 से 17 मई तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया है। कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा l जब तक उसकी आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती l वहीं विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे l इससे अधिक व्यक्ति पाए जाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा l 
  जिला कलक्टर लोकबंधु ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है। उनके मुताबिक बाड़मेरवासी इस महामारी की भयावहता को  समझते हुए बाजारों, विवाह- समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़ भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा- निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। नई गाइड लाइन के अनुसार, 3 मई को प्रातः 5 बजे से 17 मई  प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। उनके मुताबिक 7 मई दोपहर 12 बजे से 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं  14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा l सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

*अनावश्यक घूमने पर क्वरेंटीन*
  जिला कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वॉरेंटाइन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशु चारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। उनके मुताबिक किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें ,परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। 
समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके। महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों,  उनकी ओर से इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। उनके मुताबिक निर्देशों की शक्ति से पालना करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं l 

*राशन की दुकान खुली रहेगी*
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। 

*केवल होम डिलीवरी*
 प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोेली जा सकेंगी। होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी। 

*विवाह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत*
विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।विवाह समारोह के संबंध में दिनांक,आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ई मेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। 

*एक लाख रुपए जुर्माना लगेगा*
बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
वाहनों का उपयोग नहीं करें :
नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग नहीं करें एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो। 
शादी-समारोह का आयोजन स्थगित करने की सलाह: यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए , ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। 

*पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं जाएं*
 यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं जाएं । विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए। 
शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।