अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालय ही संचालित होंगे

अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालय ही संचालित होंगे

शेष कार्यालयों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी

कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी

होशंगाबाद, प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं। नवीन निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाएँ देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगाताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।

 

नवीन दिशा-निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेटपुलिसआपदा प्रबंधनफायरस्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षाजेलराजस्वपेयजल आपूर्तिनगरीय प्रशासनग्रामीण विकासविद्युत प्रदायसार्वजनिक परिवहनकोषालय इत्यादि को शामिल किया गया है। डॉ. राजौरा ने बताया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयजो अत्यावश्यक सेवाएँ प्रदान नहीं करते हैंवे भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित किये जायेंगे। आई.टी. कम्पनियोंबीपीओमोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। उन्होंने बताया है कि 10 प्रतिशत के बँधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैंवे घर से ही कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे।

 

डॉ. राजौरा ने बताया है कि नवीन निर्देशानुसार कलेक्टर्स को किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं। बड़ी सब्जी मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बाँटे जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

 

नवीन निर्देशानुसार सामाजिकराजनैतिकखेलकूदमनोरंजनशैक्षणिकसांस्कृतिकसार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिये लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा। ऑटोई-रिक्शा में दो सवारी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी।