बलरामपुर, रामानुजगंज तथा वाड्रफनगर अनुभाग में सुबह 06.00 से दोपहर 02.00 बजे तक खुलेंगे दुकान
बलरामपुर, रामानुजगंज तथा वाड्रफनगर अनुभाग में सुबह 06.00 से दोपहर 02.00 बजे तक खुलेंगे दुकान
प्रत्येक रविवार को रामानुजगंज में सुबह 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक पूर्णतः लाॅकडाउन
बलरामपुर, रामानुजगंज तथा वाड्रफनगर अनुभाग में सुबह 06.00 से दोपहर 02.00 बजे तक खुलेंगे दुकान

*संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट*


बलरामपुर /छत्तीसगढ़ : 11 अप्रैल 2021 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु शासन द्वारा हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिये गए हैं। वर्तमान में जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में धारा 144 लागू है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर, रामानुजगंज तथा वाड्रफनगर द्वारा आदेश जारी कर सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र बलरामपुर, अनुभाग क्षेत्र रामानुजगंज तथा वाड्रफनगर में संचालित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान/संस्थान, स्थायी/अस्थायी दुकानों के खुलने का समय प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित किया है। सभी प्रतिष्ठानों के संचालन के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव हेतु गाइडलाइन के शर्तों का पालन करना होगा।