उप जिला अधिकारी चायल ज्योती मौर्या के अदालत का ऐतिहासिक फैसला
*कौशाम्‍बी ....उप जिला अधिकारी चायल ज्योती मौर्या के अदालत का ऐतिहासिक फैसला लोगो के गलत करने के इरादे को ध्वस्त करने वाला है। तालाबी नम्बर मे अवैद्ध तरीके दर्ज नाम के आधार पर कब्जादारो के नाम खारिज कर पुनः तालाब को उसके स्वरूप मे लाना एक साहसिक निर्णय है चायल तहसील के ग्राम सभा समसपुर मे दो लोगो ने तालाबी नम्बर पर अवैद्ध तरीके से अपना नाम दर्ज करवा कर उस फर अवैद्ध तरीके से कब्जा कर रखा था।जिस पर वाद ग्राम सभा बनाम जानकी शरण आदि व ग्राम सभा बनाम अशर्फी लाल का मुकदमा विचाराधीन था।जिस पर अंतर्गत धारा 38(1)मे पारित आदेश दिनांक 25/2/2021 को तालाबी नम्बर पर दर्ज अवैद्ध खातेदारो के नाम निरस्त करने का आदेश पारित किया गया।उसी आदेश के क्रम मे एसडीएम चायल ने पुनः तालाब कायम करते हुए मौके से अवैद्ध अतिक्रमण हटवाया और 1.8460 हेक्टेयर रकबे पर तालाब की खुदाई का कार्य प्रारम्भ करा दिया |तालाब खुदाई का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा  कराया जा रहा है। एसडीएम चायल के इस निर्णय से तहसील क्षेत्र के अवैद्ध कब्जेदार सहमे हुए है।उप जिला अधिकारी अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर साहसिक निर्णय लेने के लिए जानी जाती है।यही वजह है कि तमाम सफेद पोश उनके गरीब नही फटकते है एसीपी न्यूज़ चैनल कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ पवन मिश्रा की रिपोर्ट
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