निर्वाचक नामावली मंे नाम सम्मिलित, संशोधन एवं विलोपन करने हेतु नागरिक करें आवेदन

 निर्वाचक नामावली मंे नाम सम्मिलित, संशोधन एवं विलोपन करने हेतु नागरिक करें आवेदन


अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री मनोज ने बताया है कि उत्तर प्रदेश

पंचायतराज अधिनियम,1947 की धारा-9 की उपधारा(10) के अन्तर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश दिनांक 10 मई, 2005 के प्रस्तर -2(छ) के अनुसार निर्वाचक नामावली के

दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) द्वारा

निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु

नागरिको द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। इस अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं

विलोपन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने,

संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनांक तक की जाएगी। इसमें यह भी

सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से छूट न

जाए तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।