पटाखे बेचने एवं प्रस्फोटन के संबंध में धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी
पटाखे बेचने एवं प्रस्फोटन के संबंध में धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी
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इन्दौर | 12-नवम्बर


 

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में ग्रीन क्रेकर्स बेचने एवं प्रस्फोटन के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
      जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण नगर पालिक निगम इन्दौर के क्षेत्रांतर्गत केवल ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रहेगी। अन्य समस्त प्रकार के फटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त अवधि के दौरान ग्रीन केकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक (दो घण्टे) के लिये होगी। शेष अवधि के दौरान सभी प्रकार के फटाखों (ग्रीन केकर्स सहित) का प्रस्फोटन प्रतिबंधित होगा। यह आदेश 12 नवम्बर से प्रभावशील होकर एक जनवरी, 2021 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।



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