न्यायालय आयुक्त ने आदतन अपराधी की अपील को किया अस्वीकार,

न्यायालय आयुक्त ने आदतन अपराधी की अपील को किया अस्वीकार,
होशंगाबाद - न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग द्वारा जिला बदर के एक प्रकरण में आदतन अपराधी सोलू उर्फ शत्रुघ्न कीर निवासी ग्राम मनवाड़ा थाना व तहसील बाबई की अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी सोनू कीर को न्यायालय जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 14 जुलाई 2020 को आदेश पारित कर होशंगाबाद जिला एवं सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय आयुक्त में अपील की गई थी।आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग रजनीश श्रीवास्तव ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है।
प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट


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