चार आरोपी जिला बदर

 

चार आरोपी जिला बदर
-


हरदा | 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधिक प्रवृत्ति के 4 लोगों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। इनमें 3 लोगों को छः-छः माह के लिये तथा 1 आरोपी को तीन माह के लिये जिला बदर किया गया है। जारी आदेश अनुसार अनावेदक सोनू पिता अशोक पासी निवासी वार्ड क्रमांक 7 खिरकिया, नवीन पाल पिता जगदीश पाल निवासी श्री राम कॉलोनी हरदा तथा सचिन उर्फ विनोद विश्नोई पिता राधेश्याम बिश्नोई निवासी ग्राम नीमगांव को छः-छः माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। जबकि जितेंद्र उर्फ विकल्प पिता दीपक सोनकर निवासी लक्ष्मी लॉज के सामने स्टेशन रोड हरदा को तीन माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। जारी आदेश अनुसार इन आरोपियों को न केवल हरदा जिला बल्कि इससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर, बैतूल की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिये गये है।
Popular posts
जिला पंचायत नर्मदापुरम में *मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस* के अवसर पर आयोजित स्वैच्छिकता पर्व के अंतर्गत जिला स्तरीय संगोष्ठी का‌ आयोजन किया।
चित्र
एल एफ एस पाथाखेड़ा के 13 मेधावी छात्र लैपटॉप राशि से लाभान्वित।
चित्र
जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने राजनीतिक दलों की मौजूदगी में किया ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण*
चित्र
कुंवारी कन्याएं पीपल पूजन को इस महीने में श्रेष्ठ मानती है
विकासखंड पोखरी के तहत बमोथ में संचालित जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमोथ को भारतीय स्टेट बैंक शाखा गौचर ने दान दिये तीन सीलिंग फैन, बच्चे हुऐ खुश
चित्र