चार आरोपी जिला बदर

 

चार आरोपी जिला बदर
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हरदा | 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधिक प्रवृत्ति के 4 लोगों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। इनमें 3 लोगों को छः-छः माह के लिये तथा 1 आरोपी को तीन माह के लिये जिला बदर किया गया है। जारी आदेश अनुसार अनावेदक सोनू पिता अशोक पासी निवासी वार्ड क्रमांक 7 खिरकिया, नवीन पाल पिता जगदीश पाल निवासी श्री राम कॉलोनी हरदा तथा सचिन उर्फ विनोद विश्नोई पिता राधेश्याम बिश्नोई निवासी ग्राम नीमगांव को छः-छः माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। जबकि जितेंद्र उर्फ विकल्प पिता दीपक सोनकर निवासी लक्ष्मी लॉज के सामने स्टेशन रोड हरदा को तीन माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। जारी आदेश अनुसार इन आरोपियों को न केवल हरदा जिला बल्कि इससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर, बैतूल की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिये गये है।