जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात:5 बजे रात्रि कफर्यू लागू रहेगा

 

जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात:5 बजे रात्रि कफर्यू लागू रहेगा
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 प्रभावशील


सीहोर | 
   गृह विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुए जिले में रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू के आदेश दिए है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले के समस्त सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स थियेटर जिन कोचिंग क्लासेस स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविङ-19 के दोनों टीके लगवाने के निर्देश दिए है।
   जिले के समस्त शासकीय सेवकों से कोविड-19 की दोनों डोज लगवाने के लिए कहा गया है। जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। जिले के समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लगवाने के निर्देश दिए है। ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक को सुनिश्चित  करने के निर्देश दिए है।
     जिले के समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज ले। जिन दुकानदारों द्वारा दोनो टीके नहीं लगाऐ गये है उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन, मॉल प्रबंधन, मैला आयोजक सुनिश्चित करें। जिले के समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासस स्वीमिंग पूल स्टॉफ को दोनो टीके लगवाना आवश्यक होगा।
     जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं स्थानीय निकायों के अमले के साथ समस्त जनमानस द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अपने क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं स्थानीय निकार्यों के अमले के साथ मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश 24 दिसम्बर 2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।