माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नगरीय क्षेत्र मे हानिकारक पटाखो के निर्माण भण्डारण परिवहन विक्रय को किया गया प्रतिबंधित

 

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नगरीय क्षेत्र मे हानिकारक पटाखो के निर्माण भण्डारण परिवहन विक्रय को किया गया प्रतिबंधित
सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश का कड़ाई से कराये पालनः-कलेक्टर


सिंगरौली | 
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वस्थ्य के लिए हानिकारक पटाखो के निर्माण भण्डारण परिवहन विक्रय, उपयोग के प्रतिबंध के संबंध मे जारी आदेश एवं माननीय एन.जी.टी के द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगरीय क्षेत्र मे पटाखो के भण्डारण, बिक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम क्षेत्र में शत प्रतिशत आदेश का पालन कराने हेतु कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक श्री बीरेन्द कुमार सिंह के गरिमामय उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो एवं पुलिस विभाग के थाना प्रभारियो के साथ संयुक्त बैठक आयोजित हुई।
      उपस्थित अधिकारियो को निर्देश देते हुये कलेक्टर श्री मीना ने कहा कि दीपावली के त्योहार पर नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखो की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे चिन्हित स्थलो मे ही पटाखो की दुकाने लगाई जायें तथा दीपावली के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजें के बीच ऐसे पटाखे जो स्वस्थ्य के लिए हानिकारक न हो उन्ही को चलाने की अनुमति दी जाये। उन्होने कहा कि स्वस्थ्य के प्रति हानिकार पटाखे जैसे लड़ी, राकेट, बैरियम, नाईट्रेट हरे एवं लाल रंग के पटाखो के विक्रय एवं उन्हे चलाना आवश्यक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित किये गये पटाखा बिक्री स्थलो मे पानी एवं रेत से भरी बाल्टी का आग से बचने के लिए सभी बिक्रेत अपने दुकान के सामने रखे। तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस संयुक्त रूप से दुकानो का निरीक्षण करना सुनिश्चित करे।
       कलेक्टर ने निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र मे यदि कोई भी आदेश का उल्लघन करता है तो उसके विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने कहा कि समान्य स्थलो पर पटाखा चलाने पर एक हजार,सायलेंस जोन मे तीन हजार, शादी विवाह रैली मे 10 हजार, सामान्य आयोजनो मे 20 हजार एक से अधिक बार आदेश का उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना किये जाने का प्रावधान किया गया है। वही पुलिस अधीक्षक श्री बीरेन्द सिंह ने उपस्थित कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो एवं थाना प्रभारियो को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का नगरीय क्षेत्र मे कड़ाई से पालन कराये जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओ चुस्त दुरूस्त बनाये रखने के निर्देश दिये गये। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकरी साकेत मालवीय, अपर कलेक्टर डी.पी बर्मन, अतिरक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर,संयुक्त कलेक्टर बिकास सिंह, एसडीएम ऋषि पवार, सम्पदा सर्राफ, आयुक्त नगर निगम आर.पी सिंह, सीएसपी देवेश पाठक, एसडीओपी राजीव पाठक, तहसीलदार जीतेन्द बर्मा, जान्हवी शुक्ला, दिव्यां सिंह, थाना प्रभारी बैढ़न, विन्ध्यनगर, मोरवा, नवानगर, बरगवा, यातायात निरीक्षक सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।