रिपोर्ट ललित जोशी छायाकार धर्मा चन्देल।
नैनीताल- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी किये गए आदेशों का अनुपालन नही करने पर राज्य के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी व डीएफओ नैनीताल बिजुलाल टीआर को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है।
यहाँ बता दें नैनीताल राजभवन निवासी महेंद्र सिंह घिल्डियाल द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उच्च न्यायालय ने एक साल पहले विभाग को आदेश दिया था कि कर्मचारियों की समस्त सेवाओं को जोड़कर उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ और पेंशन दी जाए परन्तु वन विभाग ने अभी तक न तो रिटायरमेंट के समस्त लाभ दिए और ना ही पेंशन जारी की है और विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया लिहाजा उनकी तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई करते हुवे न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य के प्रमुख वन संरक्षक सहित नैनीताल वन प्रभाग के डीएफओ को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।