कलेक्टर श्री धनंजय सिंह ने 3 वाहनों को राजसात करने के दिए आदेश
होशंगाबाद 21, जुलाई 2021/जिले में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही हैं। इस क्रम में कलेक्टर होशंगाबाद श्री धनंजय सिंह ने अवैध शराब परिवहन के 3 प्रकरणों में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 2000 की धारा 34 (2) के तहत कार्रवाई कर जप्तशुदा शराब सहित तीन वाहनों को राजसात करने के आदेश दिए हैं।
इन वाहनों को किया गया राजसात
न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 2000 की धारा 34 (2) व 47 (2) के तहत जप्तशुदा शराब सहित वाहन क्रमांक एम . पी 09 एच. सी. 7160, एम . पी 04 के. जी. 5446 तथा एम . पी 41 एम. एन. 8246 को राजसात करने के आदेश दिए हैं।