निःशुल्क प्रवेश के लिए निजी विद्यालयों की जानकारी पोर्टल पर 3 जून को होगी जारी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

निःशुल्क प्रवेश के लिए निजी विद्यालयों की जानकारी पोर्टल पर 3 जून को होगी जारी

निजी विद्यालय संशोधन के लिए 5 जून तक कर सकेंगे दावा आपत्ति

होशंगाबाद0जून, 2021/  संचालकराज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने बताया कि नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 जून 2021 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल संबंधी जानकारी http://rteportal.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें स्कूल का नामस्कूल आईडीस्कूल का ग्राम/वार्डपड़ोस/विस्तारित पड़ोसस्कूल की प्रवेश के लिएआरक्षित कक्षा और आरक्षित सीटों की संख्या आदि की प्रोविजनल सूची रहेंगी।

 

 श्री धनराजू ने बताया कि यदि किसी प्रायवेट स्कूल को अपने स्वयं के स्कूल की प्रोविजनल जानकारी के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हैतो वे 5 जून 2021 को शाम 4 बजे तक अपना अभ्यावेदन संबंधित विकासखण्ड के बी.आर.सी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। यदि कोई संस्था या समिति उनके प्रायवेट स्कूल को सत्र 2021-22 में संचालित नहीं करना चाहती हैतो उसकी जानकारी विकासखण्ड के बी.आर.सी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर प्रोविजनल सूची में कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था सम्मिलित हैतो संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में संस्था का नाम सूची से विलोपित किया जा सकेगा।