व्यापारियों के पास उपलब्ध दाल के स्टॉक की देनी होगी जानकारी
*व्यापारियों के पास उपलब्ध दाल के स्टॉक की देनी होगी जानकारी*

बाड़मेर से वागाराम बोस की रिपोर्ट 

बाड़मेर, 21 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दलों की बढ़ती कीमतों के मध्यनजर राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के अन्तर्गत साबुत या दली हुई यथा उडद, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिआ, चना, मटर और अन्य दाल को शामिल करने की अधिसूचना जारी की जा रही है।
जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि दाल के समस्त व्यापारी (मिलो, व्यापारियों, भण्डारगृहों) को वर्तमान में दाल उपलब्ध स्टॉक एवं गोदाम की घोषणा के संबंध में जिला रसद अधिकारी कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है। उन्होनें बताया कि प्रत्येक व्यापारी द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टॉक रजिस्टर प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में संधारित किया जावे। प्रत्येक व्यापारी उसके गोदाम का पता व विवरण अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करें, दर्ज स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्टॉक का भण्डारण नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक माह में सप्ताहिक रिटर्न के प्रपत्र देने होंगे। सभी प्रकार की दालों को मिलाकर 5 क्वि. की मात्रा तक स्टॉक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को उक्त निर्देशों से मुक्त रखा है।
उन्होनें बताया कि कोविड संक्रमण के मध्यनजर स्टॉक घोषणा/साप्ताहिक रिटर्न व्यापारी द्वारा जिला रसद अधिकारी की मेल आई.डी. पर प्रेषित करें। व्यापारियों का स्टॉक सत्यापन जांच दलों द्वारा किया जाएगा एवं स्टॉक रजिस्टर एवं भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अन्तर भिन्नता पाए जाने पर व स्टॉक घोषणा निर्धारित तिथि तक ना देने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जावेगी। उन्होने बताया कि स्टॉक रजिस्टर, घोषणा पत्र एवं सप्ताहिक रिटर्न के प्रपत्र व्यापार मण्डल कार्यकारिणी को उपलब्ध करा दिए गए है।
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