अक्षय तृतीय पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूप स्थापित करने के निर्देश*
*अक्षय तृतीय पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूप स्थापित करने के निर्देश*

वागाराम बोस की रिपोर्ट

*बाड़मेर, 09 अप्रेल।* आगामी 14 अप्रेल को अक्षय तृतीय के पर्व पर बाल विवाह के आयोजनों की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा द्वारा समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को कंट्रोल रूम स्थापित कर अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त विवाहों की सूचना ग्रामसेवक एवं पटवारियों के माध्यम से एकत्र करने के निर्देश दिए है। उन्होने बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए है। उन्होनें बताया कि समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः वे उक्त अधिनियम की धारा 16(3क) के प्रावधानुसार अपने क्षेत्र में बाल विवाहों के अनुष्ठापन के विरूद्ध कार्यवाही करके निवारण करना सुनिश्चित करेंगे।