देवास जिले में खनिज विभाग द्वारा कम रायल्टी काटे जाने वाले खनिज पट्टाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही
8 पट्टाधारियों को कुल 59 लाख 77 हजार रूपये की अतिरिक्त रायल्टी एक सप्ताह में जमा करने के लिए जारी सूचना पत्र
आज की कार्यवाही में क्रेशर को सील कर, 1 पोकलेन 1 जेसीबी मशीन एवं 2 डंपर जप्त
अभी तक जिले में 3 क्रेशर सील
देवास, 21 जनवरी 2021/ कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला द्वारा दिए गए निर्देश के परिपेक्ष्य में खनिज विभाग द्वारा कम रायल्टी काटे जाने वाले खनिज पट्टाधारियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
देवास खनिज विभाग की टीम ने आज तहसील खातेगांव के ग्राम मनोरा में श्री विशाल अग्रवाल को स्वीकृत खदान सर्वे नंबर 589 रकबा 1.520 हेक्टेयर पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा वर्ष 2018 से आज दिनांक तक खनिज की कोई भी राशि जमा ना कर अवैधानिक रूप से उत्खनन कार्य कर क्रेशर चलाया जा रहा था। खदान की प्रदूषण सम्मति भी समाप्त हो चुकी थी। खनिज टीम द्वारा मौके पर क्रेशर को सील किया गया तथा 1 पोकलेन 1 जेसीबी मशीन एवं 2 डंपर को भी जप्त किया गया है।
जिला खनिज अधिकारी श्री आरिफ खान ने बताया कि खनिज निरीक्षक श्री रमेश सोलंकी एवं खनिज सर्वेयर तन्वी आप्टे द्वारा खदानों की जांच की गई। अभी तक की गई कार्रवाई में ऐसे 8 पट्टाधारी पाये गए। जिनके द्वारा रायल्टी कम काटकर खनिज राजस्व की चोरी की जा रही है। इन सभी को आज कुल 59 लाख 77 हजार रूपये की अतिरिक्त रायल्टी एक सप्ताह में जमा करने के लिए सूचना पत्र जारी कर दिया हैं। अभी तक जिले में 3 क्रेशर को सील किया गया है। अतिरिक्त रायल्टी की राशि जमा नहीं करने पर पट्टा निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।