ईपीएफ पेंशनर वर्ष में कभी भी जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे

 



ईपीएफ पेंशनर वर्ष में कभी भी जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे
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सीहोर | 29-नवम्बर

      ईपीएफ पेंशनधारी कोविड-19 के दृष्टिगत अब आगामी आदेश तक अपने जीवन प्रमाण पत्र वर्ष में कभी भी संबंधित कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष नवंबर एवं दिसंबर माह के दौरान ईपीएफ पेंशनर जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु भविष्य निधि कार्यालय आते हैं ताकि पेंशनरों को देय मासिक पेंशन निरंतर प्राप्त होती रहें। कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सभी पेंशनभोगी सुरक्षा के लिए पेंशनरों को नवम्बर-दिसम्बर माहों में कतारों से बचाने के लिए ईपीएफओ ऑफिस द्वारा एक प्रमुख नीतिगत बदलाव लाया गया है जिसके तहत ईपीएफ पेंशन अपनी सुविधाओं के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी समय डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन पेंशनरों ने जनवरी 2020 के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें एक साल पूरा होने तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। जिन पेंशनरों को वर्ष 2020 में जारी किया गया है उन्हें संबंधित माह में अगले वर्ष डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पेंशनर निकटतम अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं जिसके लिए केवल अपना मोबाइल नम्बर, बैंक पासबुक, पेंशन भुगतान आदेश संख्या और आधार नंबर ले जाना होगा। ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर फिंगर प्रिंट स्केनर जोड़कर जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
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