अवैध उत्खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई,

अवैध उत्खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई,
अवैध उत्खनन करने वाले 10 लोगो पर लगाया, कुल 43 लाख 93 हजार 125 रुपए  का अर्थदंड,
होशंगाबाद-16,अक्‍टूबर,2020/ जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कारवाही की जा रही है। इसी क्रम में न्यायालय अपर कलेक्टर ने अवैध उत्खनन के प्रकरण में  10 अनावेदकों के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए कुल 43 लाख  93 हजार 125  रुपए का अर्थदंड अधिरोपित  किया है। उल्लेखनीय है कि  3 फरवरी 2020 को अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के निर्देशन में राजस्व ,खनिज एवं पुलिस के संयुक्त  दल द्वारा ग्राम मरोड़ा इटारसी में अवैध उत्खनन पर की गई कार्रवाई के दौरान मौका स्थल से 3 पोकलेन मशीन एवं 6 डंपर जप्त किए गए थे ।जिन्हें रामपुर गुर्रा तहसील इटारसी की सुपुर्दगी में सौंपा गया था। कारवाई में उत्खनन स्थल से 1405.8 घन मीटर गौण खनिज रेत का व्यापार के उद्देश्य से अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया था। खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय अपर कलेक्टर ने उक्त अवैध उत्खनन में शामिल  10 लोगो के विरुद्ध मध्य प्रदेश रेत (खनन परिवहन भंडारण एवं  व्यापार) नियम 2019 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई  43 लाख 93 हजार  125  रुपए का अर्थदंड लगाया है।  
अनावेदक हितेश कुमार निवासी इंदौर , अनुज सोनी निवासी बाबई जिला होशंगाबाद, अंकित कुमार लोनिया तहसील टिमरनी जिला हरदा, कमलेश निवासी तहसील टिमरनी जिला हरदा, गणेश निवासी तहसील बागली जिला देवास , ओम प्रकाश कुशवाह निवासी डोलरिया जिला होशंगाबाद, रामसिंह निवासी खिरकिया जिला हरदा , केदार सिंह कुशवाह निवासी भोपाल,  उक्त प्रत्येक अनावेदकों के 1 -1 वाहनों  पर 4,88,125 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया है। इसके अतिरिक्त अनावेदक बालाजी स्टील स्टील इंडस्ट्रीज जयपुर राजस्थान के वाहन पर 1,25,000  रुपए का  अर्थदंड तथा 1 अनावेदक सतीश मालवीय   के   विरूद्ध 8 लाख 51 हजार 250 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। अपर कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को अनावेदकों  के दंड की राशि शासन मद में जमा कराने हेतु निर्देशित किया है।
प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट