न्यायालय आयुक्त में अपीलार्थी की अपील को आयुक्त ने किया अस्वीकार
न्यायालय आयुक्त में अपीलार्थी की अपील को आयुक्त ने किया अस्वीकार
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होशंगाबाद | 23-जुलाई


 

    न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग में अपीलार्थी मोहन सिंह आत्मज रामकिशोर परधान निवासी ग्राम कोटमी तहसील शाहपुर जिला बैतूल द्वारा न्यायालय कलेक्टर बैतूल के पारित आदेश दिनांक 21 अक्टूवर 2019 से परिवेदित होकर आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् संभाग में अपील प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण के संक्षिप्त विवरण के अनुसार खनिज निरीक्षक बैतूल द्वारा कलेक्टर बैतूल के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि 10 जनवरी 2019 को अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/थाना प्रभारी/राजस्व निरीक्षक के साथ मौका जांच के दौरान यह पाया गया कि रेत खदान ठेकेदार मोहन सिंह द्वारा ग्राम कोटमी में बिना वैधानिक अनुमति के 21 घनमीटर रेत भंडारण किया जाना पाया गया था जिस पर 2 लाख 52 हजार रूपए का अर्थदंडा किया जाना प्रस्तावित किया गया  था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को सूचनापत्र जारी किया गया तथा अनावेदक से लिखित जवाब प्राप्त किया जाकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य व साक्षीगणो व अनावेदक का पक्ष जानने के पश्चात अवैध भंडारित खनिज रेत की देय रायल्टी 2100 रूपए का 60 गुना यानि 1 लाख 23 हजार शास्ति तथा इतनी ही राशि यानि 1 लाख 26 हजार पर्यावरण क्षतिपूर्ति दंड अधिरोपित किया गया था। 
    इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय आयुक्त में अपील प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद श्री रजनीश श्रीवास्तव ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है।
 



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