शासन द्वारा प्रदेश की वर्ष 2022-23 आबकारी नीति के अंतर्गत आबकारी आयुक्त
शासन द्वारा प्रदेश की वर्ष 2022-23 आबकारी नीति के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश श्री राजीवचंद दुबे के निर्देशानुसार नवीनीकरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले की 21 एकल मदिरा समूह (22 विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान और 40 देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान) के नवीनीकरण हेतु वर्ष 2022-23 का वार्षिक आरक्षित मूल्य 264 करोड़  71 लाख 84 हजार 748 रुपये निर्धारित है। जिले की 21 एकल मंदिरा समूहों में से 13 एकल मंदिरा समूहों के वर्तमान लायसेंसियों द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण का आवेदन दिया गया था तथा 04 मदिरा समूहों पर लॉटरी आवेदन प्राप्त हुए हैं।
कलेक्टर नर्मदापुरम श्री नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति द्वारा जिले के 21 एकल मदिरा समूह (आरक्षित मूल्य 264,71.84,748 रूपये) में से 13 एकल मंदिरा समूह (135,13,08,321 रूपये) का नवीनीकरण आवेदन के माध्यम से तथा 04 मदिरा समूह (आरक्षित मूल्य 62,38, 73,314 रूपये) का लॉटरी के माध्यम से नवीनीकरण निष्पादित किया गया। इस प्रकार नर्मदापुरम जिले की कुल 17 एकल मदिरा समूहों के लिए (आरक्षित मूल्य 197,51,81,635 रूपये) पर नवीनीकरण निष्पादित किया गया जो जिले की कुल निर्धारित आरक्षित मूल्य का 74.81% है। शेष 04 एकल मदिरा समूह सिवनीमालवा, सोहागपुर इटारसी शहर एवं नई इटारसी एकल मदिरा समूह का शासन के निर्देशानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादन किया जायेगा।
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