‘‘मध्यस्थता जागरूकता शिविर एवं नेशनल लोक अदालत प्रिसिटिंग बैठक’’

 

‘‘मध्यस्थता जागरूकता शिविर एवं नेशनल लोक अदालत प्रिसिटिंग बैठक’’
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बुरहानपुर | 
    राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अतुल्य सराफ के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर में पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के मध्य मध्यस्थता जागरूकता शिविर का अयोजन किया गया।
    उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशुतोष शुक्ल, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री राकेश कुमार पाटीदार, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री युनुस पटेल, सचिव श्री विनोद काले अधिवक्ता संघ बुरहानपुर के साथ-साथ पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के साथ पक्षकारगण एवं कार्यालयीन कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उक्त शिविर में श्री आशुतोष शुक्ल द्वारा उपस्थित पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को मध्यस्थता के लाभ एवं मध्यस्थता प्रक्रियां की उपयोगिता से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में दोनांे ही पक्षों की जीत होती है।
    द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री राकेश कुमार पाटीदार द्वारा बताया गया कि मध्यस्थता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जटिल से जटिल मामलों का निराकरण मामले के दोनों पक्षों को समझाईस के माध्यम से किया जाता है।
    शिविर उपरांत दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रिसिंटिंग बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं प्रिलिटिगेशन समस्त प्रकार के समझौता योग्य मामलें रखे जावेंगें। प्रिलिटिगेशन मामलों विद्युत, जलकर, सम्पत्ति कर के प्रकरणों में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेन्टियस से नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक समझौता योग्य मामलों के निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करने एवं आमजन को जागरूक करने की अपेक्षा की गई।