अवैध मदिरा के विनिर्माण, बिक्री, संग्रहण एवम् परिवहन के रोकथाम हेतु आबकारी एवं पुलिस थाना सारणी के स्टाफ द्वारा संयुक्त दबिश कि कार्यवाही की।
अवैध  मदिरा के विनिर्माण, बिक्री, संग्रहण एवम् परिवहन के रोकथाम हेतु आबकारी एवं पुलिस थाना सारणी के स्टाफ द्वारा संयुक्त दबिश कि कार्यवाही की।

बैतूल। कैलाश पाटील

08 दिसंबर को कलेक्टर महोदय श्री अमनवीर सिंह बैस जिला बैतूल एवं एसपी सुश्री सिमाला प्रसाद के निर्देशन, जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटीक के मार्गदर्शन में अवैध  मदिरा के विनिर्माण, बिक्री, संग्रहण एवम् परिवहन के रोकथाम हेतु वृत्त सारणी एवम् शाहपुर  में आबकारी एवं पुलिस थाना सारणी के स्टाफ द्वारा संयुक्त दबिश की कार्यवाही कान्हावाडी,  घुग्घी, साली वाडा, घुम्मड ढाना, सल्लैया, शोभापुर्, छतरपुर, चोपना, सिवन पाट, चिकल पाटी  में की गई । उक्त कार्यवाही में  अलग अलग स्थानो से कुल  800 किलो महुआ लाहन नष्ट एवम् 60 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा एवम् 9 पाव देशी प्लेन मदिरा जब्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क /च  के अन्तर्गत कुल 15 प्रकरण  कायम किया गया है। नष्ट किये गए महुआ लाहन एवम् जब्त की गई मदिरा  का अनुमानित मूल्य 46630 ₹ है। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार माहोरे, वृत सारणी प्रभारी आबकारी   उपनिक्षक राजेश वट्टी , आबकारी उपनिरीक्षक गौरव पांडेय, आबकारी उपनिरीक्षक दिलीप कुमार भादे  समस्त आबकारी आरक्षक , नगर सैनिक एवम् पुलिस थाना सारणी के स्टाफ  द्वारा की गई है।उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।