विधायक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रचार प्रसार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया |
प्रधानमंत्री फसल बीमा करने की अतिंम तिथि 31 दिसम्बर तक |
खण्डवा | |
प्रधानमंत्री फसल बीमा सभी कृषको हेतु स्वेच्छिक कि गई है। कृषक योजना से बाहर होने का विकल्प बीमंाकन की अतिंम तारीख के सात दिवस पूर्व तक चुन सकता है। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक एवं निकटतम जनसेवा केन्द्र ब्ैब् सीधे फसल बीमा पोर्टल से स्वेच्छिक रुप से करवा सकते हैं। अऋणी कृषकों के लिये आवष्यक दस्तावेज हैं फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, भू-अधिकार पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बुआई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया हो। समस्त ऋणी एव अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नम्बर वांछित है। |