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मुख्यमंत्रीसामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 598 जोड़ों का विवाह संपन्न
मा0 जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आर्शीवाद तथा ईश्वर से दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने की कामना की।
मा0 मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत शनिवार को डायट मैदान मंझनपुर, विकास खण्ड परिसर सिराथू तथा विकास खण्ड परिसर चायल, में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 598 जोडों का विवाह सम्पन्न हुआ। डायट मैदान मंझनपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 211 जोड़े विवाह के बन्धन में बधें। इसी प्रकार विकास खण्ड परिसर सिराथू में 177 तथा विकास खण्ड परिसर चायल, में 210 जोडें विवाह के बन्धन में बधें।
डायट मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मा0 विधायक मंझनपुर श्री लाल बहादुर ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया तथा ईश्वर से नवविवाहित जोड़ो के दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने की कामना की।
समाज कल्याण अधिकारी श्री सुधीर कुमार ने मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि के रूप में 35000 (पैतीस हजार) रूपये कन्या के खाते में अंतरित की जाती है तथा विवाहित जोड़ों को विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री -लडके को कपडे़, लडकी को कपडे, विछिया, पायल, कम्बल, वर्तन,गद्दा, ट्राली बैग आदि दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विवाहित जोड़े पर शादी व्यवस्था हेतु रूपये 06 हजार खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 51 हजार रूपये प्रत्येक जोड़े पर व्यय किये जाने का प्राविधान है।
जिला पूर्ति अधिकारी श्री अमित तिवारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों को माह दिसम्बर 2021 के प्रथम चक्र में खाद्यान्न के साथ प्रतिकार्ड 01 कि0ग्रा0 चना 01 कि0ग्रा0 नमक एवं 01 ली0 खाद्य तेल का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। वितरण का कार्य 12 दिसम्बर 2021 से शुरू होकर 20.12.2021 तक किया जायेगा। खाद्यान्न,खाद्य तेल, नमक एवं चने के निःशुल्क वितरण का शुभारम्भ दिनांक 12.12.2021 को प्रत्येक उचित दर दुकान पर 50-50 लाभार्थियों के वितरण के साथ शुरू किया जाएगा । निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि में लाभार्थियों को सुबह 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक खाद्यान्न आदि का वितरण उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। उन्होनें बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय लाभार्थियों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न ( 20 कि0ग्रा0 गेंहू एवं 15 कि0ग्रा0 चावल ) एवं पात्र गृहस्थी के प्रत्येक लाभार्थी को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 ( 03 कि0ग्रा0 गेंहू एवं 02) कि0ग्रा0 चावल ) निःशुल्क दिया जाएगा। जिन कार्डधारकों का अंगूठा ई-पास मशीन में नहीं लग रहा है वह माह की 20 तारीख को प्राक्सी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्डधारकों को पोर्टबिल्टी के माध्यम से केवल खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। चना, नमक एवं तेल के वितरण में पोर्टेबिलीटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह वस्तुयें कार्डधारक अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त कर सकेगें। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। सभी विक्रेता अपनी दुकान पर खाद्यान्न, तेल, चना एवं नमक के निःशुल्क वितरण की सूचना कम से कम से 03 जगह अंकित करेगें। इसके साथ ही साथ सभी विक्रेता वितरण के समय कोविड -19 के मानकों के अनुरूप सोशल डिस्टेसिंग,सेनेटाइजर, साबुन से हाथ धुलने आदि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।
यूपी स्टेट से मिडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट