सराय, होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की देना होगी जानकारी "त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022"

 

सराय, होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की देना होगी जानकारी "त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022"
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बुरहानपुर | 
    राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-2022 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी हैं। घोषित कार्यक्रम अनुसार बुरहानपुर जिले में खकनार विकासखण्ड में दिनांक 28 जनवरी 2022 एवं बुरहानपुर विकासखण्ड में दिनांक 16 फरवरी 2022 को मतदान संपन्न होना है।
   त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न करायें जाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री प्रवीण ंिसंह ने सराय अधिनियम 1987 की धारा 8 के तहत आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुसार बुरहानपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने संस्थान में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें।
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