कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 50 हजार की अनुग्रह सहायता धनराशि दिया जायेगा।
कौशाम्बी, 
कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 50 हजार की अनुग्रह सहायता धनराशि दिया जायेगा।

आवेदन पत्र कार्यालय, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं जिला आपदा कार्यालय, कौशाम्बी में शीघ्र जमा कराये।

       अपर जिलाधिकारी श्री जयचन्द्र पाण्डेय ने जनपदवासियों को सूचित किया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को प्रति मृतक रूपये 50 हजार की अनुग्रह सहायता धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होनें जनपदवासियों से आग्रह किया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण उनके किसी परिजन की मृत्यु हुई है, तो वे अपना आवेदन पत्र कार्यालय, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कौशाम्बी एवं जिला आपदा कार्यालय, कौशाम्बी में शीघ्र जमा कराये, जिससे रूपये 50 हजार की अनुग्रह सहायता राशि दी जा सकें। 
       अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि आवेदन पत्र में मृतक का नाम, मृतक के पिता का नाम, मृतक का पूर्ण पता, आर0टी0पी0सी0आर0/एन्टीजन/सी0टी0 स्कैन का दिनांक जिससे कोविड-19 प्रमाणित हुआ-(छायाप्रति संलग्न सहितं), मृत्यु का दिनांक-(मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न सहित), आधार कार्ड नम्बर-(आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न सहितं), मृतक के आश्रित का नाम, आश्रित का मृतक से सम्बन्ध, आश्रित का बैंक खाता संख्या-(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न सहितं), बैक/शाखा का नाम (आई0एफ0एस0 कोड सहित),  आश्रित का  मोबाइल नम्बर तथा आश्रित की ई-मेल आई0डी0 अंकित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी हेतु जिला आपदा कार्यालय, कौशाम्बी में सम्पर्क कर सकतें है। 
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जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

जिलाधिकारी श्री सुजीत कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक श्री उदयभान सिंह गौतम उपस्थित थे।             
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छूटे पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में अब 05 दिसम्बर 2021 तक दर्ज करा सकते हैं

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जयचन्द्र पाण्डेय ने जनपद के समस्त पात्र मतदाताओं को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार अर्हता तिथि 01.01.2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि को 05 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
ज्ञातब्य है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रमानुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक निर्धारित की गयी थी, जिसे अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 05 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी गयी हैं तथा दावे और आपत्तियां निस्तारण की तिथि पूर्व में घोषित तिथि 20 दिसम्बर 2021 एवं नामावलियां का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी 2022 ही है, इनमें परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कराने हेतु समस्त राजनैतिक दल एवं जन-सामान्य से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। 
 यूपी स्टेट से मिडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट