मंत्री ने उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किया हितलाभ वितरण

 कौशाम्बी, की खबरें

मा0 मंत्री ने उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किया हितलाभ वितरण



संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के 200 लाभार्थियों को किया साइकिल वितरण



देश व प्रदेश में चतुर्मुखी विकास की गंगा बह रही है



प्रदेश के मा0 मंत्री श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग उ0प्र0 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज ग्राम-देवरा पट्टी नरवर, मूरतगंज में मेड़ई कल्याणी सेवा ट्रस्ट के स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ वितरण किया। 

मा0 मंत्री जी ने मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के 100 लाभार्थियां को 29 लाख 92 हजार 708, बालिका आर्शीवाद योजना के 08 लाभार्थियों को 02 लाख 25 हजार एवं पुत्री विवाह अनुदान सहायता योजना के 100 लाभार्थियों को 55 लाख की आर्थिक सहायता के स्वीकृत प्रमाण पत्र तथा संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के 200 लाभार्थियों को साइकिल वितरित किया गया। इसके साथ ही मा0 मंत्री जी ने मेड़ई कल्याणी सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित खेल/सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामान्य ज्ञान, रंगोली, सिलाई एंव मेंहदी प्रतियोगिता में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली बच्चां को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मा0 विधायक मंझनपुर श्री लाल बहादुर, मा0 विधायक चायल श्री संजय गुप्ता एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री शशिकांत त्रिपाठी उपस्थित रहे।   

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मा0 मंत्री जी ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला है। केन्द्र व प्रदेश सरकार विकास कार्यों एवं जनता के कल्याण के लिए समर्पित है। प्रदेश में 04 लेन, 06 लेन की सड़कों के साथ ही पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे एवं बुल्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य हो रहा है। कुशीनगर एयरपोर्ट का अभी उद्घाटन हुआ है। प्रदेश सरकार तेजी से गांव का भी विकास कर रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिल रहा है। केन्द्र व प्रदेश सरकार ने निःशुल्क गैस एवं विद्युत कनेक्शन, आयुष्मान योजना, निःशुल्क खाद्यान का वितरण एवं पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास सहित अन्य विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से श्रमिक, छात्र, नौजवान, किसान एवं महिलाओं आदि को लाभान्वित कर रही है। समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी लाभान्वित किया जा रहा है। केन्द्र व प्रदेश सरकार पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार कर रही है।

मा0 मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मेडिकल कालेज बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा महाविद्यालय बनाये जा रहे हैं। देश व प्रदेश में चतुर्मुखी विकास की गंगा बह रही है। उन्होने कहा कि श्रम विभाग श्रमिकों की चिंता कर रही है, श्रमिकों को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि शिशु हितलाभ योजना के तहत् सभी पंजीकृत निर्माण कर्मकारों/श्रमिको (पुरुष एवं महिला दोनों) के अधिकतम् प्रथम दो नवजात शिशुओं के, लड़का होने पर रु0 20,000 एवं लड़की होने पर रु0 25000 की धनराशि एकमुश्त पुष्टाहार हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। मातृत्व हितलाभ योजनान्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव प्रमाण-पत्र सहित आवेदन करने पर महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रुप में उसकी कार्य श्रेणी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी की दर से 03 माह के मजदूरी के समतुल्य धनराशि तथा रु0 एक हजार-चिकित्सा बोनस के रुप में दिया जायेगा एवं पंजीकृत कर्मकार पुरुष होने पर उनकी पत्नियों को रु0 6,000 की धनराशि, पुष्टाहार हेतु एकमुश्त अधिकतम् दो प्रसव तक उपलब्ध कराया जायेगा। बालिका मद्द योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत निर्माण कर्मकारों/श्रमिकों के परिवार में जन्मी पहली बालिका को आर्थिक मदद करके आत्मनिर्भर बनाना योजना का उद्देश्य है। इस योजना में बालिका के जन्म पर रु0 25,000 की धनराशि सावधि जमा के रूप में दिया जायेगा, जो बालिका के 18 वर्ष की आयुपूर्ण होने पर भुगतान होगा। दूसरी संतान भी बालिका होने पर दोनों बालिकाओं को हितलाभ अनुमन्य होगा। यदि प्रथम और द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिका संतानो का जन्म होता है तो सभी बालिकाओं को हितलाभ अनुमन्य




 होगा। विधिपूर्वक गोद ली गयी बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए हितलाभ अनुमन्य होगा। शर्त है कि लाभार्थी ने कम से कम एक वर्ष तक बोर्ड का सदस्य हो अर्थात् कम से कम दो बार अंशदान बोर्ड खाते में जमा कराया हो। संत रविदास शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सभी पंजीकृत निर्माण कर्मकारों/ श्रमिकों के बच्चों को, शासकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी से 60 प्रतिशत उपस्थिति प्रमाण-पत्र सहित आवेदन किये जाने पर प्रतिमाह शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति दिया जायेगा। कक्षा- 1 से 5 तक रु0 150, कक्षा - 6-10 रु0 200, कक्षा- 11-12 रु0 250, शासकीय संस्थाओं में आईटीआई या समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम- रु0 500, शासकीय संस्थाओं में पॉलीटेक्निक या समकक्ष पाठ्यक्रम  रू0 800, शासकीय संस्थाओं में इंजीनियरिंग पाठ््यक्रम  रू0 3000, शासकीय संस्थाओं में मेडिकल पाठ्यक्रम  रू0 5000, इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्नातकोत्तर डिग्री हेतु रु0 8000 और किसी विषय में अनुसंधान हेतु रु0 12,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जायेगा। इसके साथ ही योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों को कक्षा 10 या कक्षा -12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित होने पर उन्हें आगे की पढ़ाई हेतु प्रेरित करने एवं उन्हे विद्यालय जाने हेतु रु0 3500 तक की साइकिल प्रदान की जयेगी। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत् सभी पंजीकृत निर्माण कर्मकारों/श्रमिको के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए छात्र एवं छात्राओं को क्रमशः- कक्षा 5-7 में 55 प्रतिशत  प्राप्तांक पर रू0  4000-4500,  कक्षा 8 में 55 प्रतिशत प्राप्तांक पर रू0 5000-5500, कक्षा 10 में 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर रु0 5000-5500 तथा कक्षा 12 में 50 प्रतिशत  प्राप्तांक रु0 8000-10,000,बी0ए0/ बी0एस0सी0/बी0कॉम/एम0ए0/एम0एम0सी0/एम0कॉम/एल0एल0बी0/पॉलीटेक्निकडिप्लोमा/इंजीनियरिंग/चिकित्सा डिग्री में 60 प्रतिशत  प्राप्तांक पर रु0 10,000-22,000 की धनराशि पुरस्कार रूप में दो किश्तों में- प्रथम किश्त परीक्षा उत्तीर्ण करने और द्वितीय किश्त अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर दिया जायेगा। कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कम से कम 100 दिन तक बोर्ड नियमित सदस्यता धारित करने वाले पंजीकृत निर्माण कर्मकारों/श्रमिकों की पुत्री के विवाह के लिए रु0 55,000 की धनराशि अनुदान के रुप में देय होगी। अन्तर्जातीय विवाह हेतु रु0 61,000 तथा एक साथ एक स्थल पर न्यूनतम 11 जोडों का सामूहिक विवाह होने की दशा में रु0 75,000 प्रति जोड़े की दर से भुगतान किया जायेगा। गम्भीर बीमारी सहायता योजनान्तर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक/उनके आश्रित जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में आच्छादित नहीं है, की बीमारी की स्थिति में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय में इलाज कराये जाने की दशा में ऐसी बीमारी पर आयुष्मान भारत योजना में चिकित्सा पर आने वाले व्ययभार के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूति बोर्ड द्वारा की जायेगी।

49 ग्राम सभा एवं 14 शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर कैम्पेन व विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 49 ग्राम सभा एवं 14 शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर कैम्पेन व विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जनपद कौशाम्बी में किया गया है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से महिलाओं के अधिकार के सम्बंध में विषय पर विधिक साक्षरता एवं सहायता हेतू जागरूक किया गया। जिसमें आठ ब्लॉक के सी0डी0पी0ओ0, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं एन0जी0ओ0 व समाज सेवी उपस्थित रहे।

 यूपी स्टेट से मिडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट