उप जिलाधिकारी का आदेश नहीं मानते सरायअकिल थानाध्यक्ष
*उप जिलाधिकारी का आदेश नहीं मानते सरायअकिल थानाध्यक्ष*
 *स्टे आर्डर के बावजूद पुलिस की मिलीभगत से एक पक्ष ने जमीन पर कर रखा है कब्जा*
*पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी से की थानाध्यक्ष की शिकायत*
थाने का पदभार स॔भालने के बाद कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी भाषण देने वाले सराय अकिल थानाध्यक्ष उपजिलाधिकारी का आदेश नहीं मानते।आरोप है कि वह फरियादियों की बातों को अनसुना कर थाने से भगा देते हैं।तरना गांव निवासी गुल्लू सिंह उर्फ गुलबदन सिंह पुत्र आनंदी सिंह के अनुसार आराजी संख्या 128 मि और आराजी संख्या 141 जमीन उनके मृतक भाई मथुरा सिंह ने विरासतन उनको दिया था। जिस पर विपक्षी देवी दयाल सिंह ने कब्जा कर रखा है। इस जमीन का एक वाद उपजिलाधिकारी न्यायालय में धारा 145 के तहत चल रहा है। उपजिलाधिकारी चायल ने इस मुकदमे के तहत मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। उपजिलाधिकारी के आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष सराय अकिल जमीन को खाली नहीं करा रहे हैं।आदेश लेकर गये फरियादी को थाने से शनिवार को भगा दिया। पीड़ित ने सोमवार को क्षेत्राधिकारी श्यामाकांत से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।  
चायल तसील से अम्बिकेश पाण्डेय की रिपोर्ट