आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही कर 24 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 340 महुआ लहान जप्त किया - लोकसभा उप निर्वाचन-2021 |
- |
बुरहानपुर | |
इस दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1), 34(एफ) के तहत कुल 2 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए, जिसमें कुल 24 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 340 किलो महुआ लहान मौके पर सेम्पल लेकर नष्ट किया गया। जप्त मदिरा व लहान का बाजार मूल्य लगभग 21,800/- रुपये है। यह कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक श्री विकास दत्त शर्मा, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री बसंत जटाले एवं आरक्षक श्री जयप्रकाश चौहान द्वारा की गयी। |