कलेक्टर ने किये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी "लोकसभा उप निर्वाचन-2021"

 

कलेक्टर ने किये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी "लोकसभा उप निर्वाचन-2021"


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बुरहानपुर | 
   लोकसभा उप निर्वाचन-2021 के तहत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचन तैयारियाँ जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार उल्लेखित हैं कि सुरक्षा प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तथा जिनसे मतदाताओं को अनुचित प्रभाव डालने की आशंका हैं ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र में रहने से प्रतिबंधित किए जाने का उल्लेख हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अन्तर्गत मतदान के समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 72 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंधित किया जाने के आदेशात्मक प्रावधान विद्यमान हैं।
   दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिला बुरहानपुर की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-180 बुरहानपुर एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र-179 नेपानगर के अंतर्गत दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के सांय 6.00 बजे से दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को मतदान समाप्त होने की अवधि तक सुरक्षा प्राप्त सभी राजनैतिक व्यक्तियों तथा जो बुरहानपुर जिले के मतदाता नहीं हैं, उन्हें 28-खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुरहानपुर एवं नेपानगर में उपस्थित रहने तथा आवागमन से प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिंबध निर्वाचन के उम्मीदवारों तथा उनके एजेंट्स पर लागू नहीं होगा।
जारी निर्देशानुसार
1. बुरहानपुर जिले के अन्तर्गत स्थित समस्त मांगलिक भवन, सामुदायिक भवन, आदि की सघन जांच करे, जहाँ व्यक्तियों को रखा गया हो या जहाँ बाहरी व्यक्तियों को रूकने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया हो।
2. बुरहानपुर जिले के अन्तर्गत होटल/लॉज/अतिथिगृह आदि की जांच करे एवं वहॉ ठहरने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्द करें।
3. बुरहानपुर जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित जांच चौकियों के माध्यम से बाहर से प्रवेश करने वाले समस्त प्रकार के वाहनों सहित नदी में परिवहन की नौकाओं आदि का प्रवेश व आगमन निषिद्द करें।
4. जांच-पड़ताल में पाये गये ऐसे व्यक्तियों/व्यक्तियों के दल की पहचान स्थापित करे कि वे खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर/नेपानगर के मतदाता हैं या नहीं।
   यह आदेश दिनांक 27 अक्टूबर,. 2021 को सांय 6 बजे से लेकर दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को मतदान समाप्ति होने तक की अवधि के लिये लागू रहेंगा।