शिक्षक निलंबित |
- |
बैतूल | |
कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने विकासखंड भैंसदेही की माध्यमिक शाला चोपनी खुर्द के माध्यमिक शिक्षक श्री पूनासिंग डिकारे के विरूद्ध थाना झल्लार में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपराधिक प्रकरण कायम होने एवं उक्त मामले में अन्वेषण/जांच की कार्रवाई प्रारंभ होने तथा शासकीय दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करने के कारण शिक्षक श्री डिकारे को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में उक्त शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय घोड़ाडोंगरी निर्धारित किया गया है। |