पुराने वाहन सडक़ पर ना लाएं चालक,वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी
पुराने वाहन सडक़ पर ना लाएं चालक,
वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी-विनोद कुमार


चरखी दादरी- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पुराने डीजल और पैट्रोल वाहनों के चलाने पर पाबंदी लगाई हुई है। निर्धारित समय अवधि पूर्ण कर चुके पुराने वाहनों के संचालन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे।दादरी जिला भी एनसीआर के अन्तगर्त ही आता है । इसी के दृष्टिगत एनजीटी व सर्वोच्च न्यायालय,भारत के दिशा निर्देशानुसार 10 साल से अधिक पुराने डीजल इंजन एवं 15 साल से अधिक पुराने पैट्रोल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है । चरखी दादरी जिला के निवासी 10 साल से अधिक पुराने डीजल इंजन तथा 15 साल से अधिक पुराने पैट्रोल इंजन वाले वाहनों का प्रयोग करना बंद करें।चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों, थाना एवं चौकी प्रभारियों और सडक़ों पर तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे आमजन को एनजीटी के इस आदेश के बारे में बताए और उन्हें पुरानी गाडिय़ों का इस्तेमाल करने के लिए मना करें । वाहन प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस किसी भी समय पुरानी गाड़ी के चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही कर सकती है। आम नागरिकों को एनजीटी के नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया जावे ।



उमेश सतसाहेब की रिपोर्ट चरखी दादरी हरियाणा
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