*सिंहपुर गोलीकांड- एक वर्ष पूर्ण होने 2 दिन पहले कोर्ट का अहम निर्णय*
सतना।।27 सितंबर 2020 को हुए बहुचर्चित सिंहपुर गोली कांड में अदालत ने तत्कालीन थानेदार विक्रम पाठक और सिपाही आशीष सिंह पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कायमी के दिए निर्देश, अदालत ने पुलिस की कहानी को नकारा,अदालत ने माना कि 3 फिट की दूरी से माथे पर रिवाल्वर से गोली स्वयं नही मारी जा सकती,उल्लेखनीय है इस मामले में पुलिस का तर्क था कि चोरी के संदेही राजपति ने सिंहपुर थाना में पूंछतांछ के दौरान थानेदार की सर्विस रिवाल्वर से स्वयं को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत गई, इस मामले में पुलिस के द्वारा 304 के तहत प्रकरण कायम किया गया था।।
शिखा सोनी जिला ब्यूरो न्यूज एसीपी इंडिया