मदिरा दुकानों से ग्राहकों को दिया जायेगा केश मेमो

 


मदिरा दुकानों से ग्राहकों को दिया जायेगा केश मेमो

सतना | 
 
    प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से एक सितम्बर 2021 से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का केश मेमों (बिल) प्रदाय किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम ने बताया कि आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार जिले की भी समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय के लिए ग्राहकों को बिल प्रदाय करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। उन्होने ग्राहकों से खरीदी के समय बिल अवश्य प्राप्त करने का आग्रह किया है।