*बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट ने दिये आदेश*
भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान का जिला बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आंनद शर्मा पुलिस विभाग जिला मुख्यालय बाड़मेर कार्यालय में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक माने जा रहे जिन मोबाईल एप्पलीकेशन पर रोक लगाई थी उसी से आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर आदान-प्रदान कर रहे हैं
बाड़मेर से आरटीआई कार्यकर्ता भगवानसिंह लाबराऊ को बाड़मेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भेजे गये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर प्रतिबंध एप्पलीकेशन का वॉटरमार्क था इसी को लेकर बाड़मेर के रामसर पुलिस थाने में परिवाद आईटी ऐक्ट व देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने हेतु दिया था लेकिन पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर ने मामला दर्ज नही किया इस पर माननीय न्यायालय में 156(3) के तहत इस्तगासा पेश किया था जिस पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया हैं।
*इन मोबाईल एप्पलीकेशन पर हैं रोक*
केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act) की धारा-69A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाई पब्लिक) रूल्स, 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दिनांक 29-06-2020 को केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी।
*इनका कहना*
मैनें सूचना के अधिकार के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के पास एक आवेदन किया था सूचना नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक के पास अपील किया था। सूनवाई के बाद मुझे जो ओर्डर काॅपी भेजी थी वह भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित चीनी App 'CamScaner' का Watermark लगा हुआ था जिससे पुलिस अधीक्षक ने आईटी एक्ट का भी उल्लंघन किया है साथ ही भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित चीनी ऐप का प्रयोग करना सरकार के प्रति अप्रति व अभक्ति की भावना प्रदर्शित की है। उक्त कृत्य भारतीय दंड सहिता की धारा के तहत राष्ट्रद्रोह में आता है। मैने बाड़मेर पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज करने हेतु परिवाद दिया था मामला दर्ज नही करने पर न्यायालय की शरण ली जिस पर न्यायालय ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है